प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय,भारतीय जीवन बीमा निगम व CSC के संयुक्त प्रयासों से इस योजना को सम्पूर्ण भारत के पात्र लाभार्थियों तक पोहचना है|

योजना के सम्बन्ध में :- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना(PM-SYM) योजन का उद्देशीय असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के व्रधावस्था (बुडापे) की व्यवस्था करना | असंगठित कामगार अधिकतर घर पर आधारित होते है | जिसमे- श्रमिक,पटरी विक्रेता,मिड दे मिल वर्कर,सर पर बोझ ढोने वाले,ईट भट्टा मजदूर,धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, चमड़े का काम करने वाले मजदूर, धोभी, हथकरघा श्रमिक एवं इसी प्रकार अनन्य प्रकार के कार्य करने वाले जिनके मासिक आय 15000 रूपये से कम है|
उम्र-18 से 40 वर्ष के नागरिक योजना के पात्र होंगे|

प्रीमियम राशी:-

योजना का लाभ:- 60 वर्ष के अवधि पूरा करते ही जीवन पर्यन्त 3000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त करें |

  1. 50 रूपये से 200 रूपये तक |लाभार्थी की उम्र के हिसाब से प्रीमियम राशी तय की जाएगी|
  2. लाभार्थी द्वारा जमा प्रीमियम धनराशी के बराबर भारत सरकार सरकार द्वारा अनुदान राशी लाभार्थी के खाते में दी जाएगी|
  3. 3000 रूपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी |
  4. उसकी म्रत्यु की पश्चात पति/पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो पेंशन का 50% होगी|
  5. 15000 से अधिक मासिक आय नहीं होनी चाहिए
  6. npas,esic,epfo और आयकर दाता नहीं होना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज:-

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक पास बुक
  3. मोबाइल

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