Understanding Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – and Benefits
Introduction:
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) is an accident insurance scheme initiated and managed by the Indian government. It offers coverage for accidental death and disability resulting from accidents. This article aims to provide a comprehensive overview of PMSBY, including its benefits and how to enroll in the scheme.
Key Points:
I. Eligibility and Enrollment
II. Premium and Coverage Period
III. Termination of Coverage
IV. Benefits Offered under PMSBY
V. Enrollment Process
I. Eligibility and Enrollment:
PMSBY is available to individual bank account holders of participating banks, aged between 18 years (completed) and 70 years (age nearer birthday). To be part of the scheme, account holders must give their consent to join and enable auto-debit. Individuals interested in enrolling can visit their bank branch or the official PMSBY website to download the enrollment form.
II. Premium and Coverage Period:
The annual premium for PMSBY is Rs. 20 per member, deducted from the account holder’s bank or post office account through auto-debit. This payment is ideally made on or before 1st June of each coverage period, which extends from 1st June to 31st May of the following year.
III. Termination of Coverage:
The coverage provided by PMSBY is valid for one year. However, it may terminate or be restricted under certain circumstances. These include reaching the age of 70 (age nearer birthday), closing the bank account, or not maintaining sufficient balance to keep the insurance in force. If a member is unintentionally covered under PMSBY through multiple accounts, the insurance cover will be limited to Rs. 2 lakh.
IV. Benefits Offered under PMSBY:
- On Death: In the unfortunate event of the insured’s death due to an accident, the nominee shall receive a compensation of Rs. 2 lakh.
- Total and Irrecoverable Loss: If the insured experiences the total and irrecoverable loss of both eyes, loss of use of both hands or feet, or loss of sight in one eye along with loss of use of a hand or foot, they will be entitled to a compensation of Rs. 2 lakh.
- Partial Loss: In case of total and irrecoverable loss of sight in one eye or the loss of use of one hand or foot, the subscriber shall receive a compensation of Rs. 1 lakh.
V. Enrollment Process:
To enroll in PMSBY, individuals can visit their bank branches or access the official website to download the enrollment form. By following the provided instructions and providing the necessary details, applicants can join PMSBY and gain access to the coverage and benefits it offers.
Conclusion:
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) is an accident insurance scheme introduced by the Indian government. It aims to provide coverage for accidental death and disability resulting from accidents. By offering affordable premiums and a wide range of benefits, PMSBY ensures financial security and peace of mind for its enrolled members. By understanding the eligibility criteria, premium payments, coverage period, and benefits, individuals can make an informed decision regarding their participation in this scheme.
परिचय:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू और प्रबंधित एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह आकस्मिक मृत्यु और दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है। इस लेख का उद्देश्य पीएमएसबीवाई का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है, जिसमें इसके लाभ और योजना में नामांकन कैसे करें शामिल हैं।
प्रमुख बिंदु:
I. पात्रता और नामांकन
द्वितीय. प्रीमियम और कवरेज अवधि
तृतीय. कवरेज की समाप्ति
चतुर्थ. पीएमएसबीवाई के तहत दिए जाने वाले लाभ
वी. नामांकन प्रक्रिया
I. पात्रता और नामांकन:
पीएमएसबीवाई भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है, जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के करीब की आयु) के बीच है। योजना का हिस्सा बनने के लिए, खाताधारकों को शामिल होने और ऑटो-डेबिट सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। नामांकन में रुचि रखने वाले व्यक्ति नामांकन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए अपनी बैंक शाखा या आधिकारिक पीएमएसबीवाई वेबसाइट पर जा सकते हैं।
द्वितीय. प्रीमियम और कवरेज अवधि:
PMSBY का वार्षिक प्रीमियम रु. ऑटो-डेबिट के माध्यम से खाताधारक के बैंक या डाकघर खाते से प्रति सदस्य 20 रुपये की कटौती की जाती है। यह भुगतान आदर्श रूप से प्रत्येक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले किया जाता है, जो अगले वर्ष 1 जून से 31 मई तक बढ़ाया जाता है।
तृतीय. कवरेज की समाप्ति:
पीएमएसबीवाई द्वारा प्रदान किया गया कवरेज एक वर्ष के लिए वैध है। हालाँकि, यह कुछ परिस्थितियों में समाप्त या प्रतिबंधित हो सकता है। इनमें 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के करीब की आयु), बैंक खाता बंद करना, या बीमा को चालू रखने के लिए पर्याप्त शेष राशि बनाए न रखना शामिल है। यदि कोई सदस्य अनजाने में कई खातों के माध्यम से पीएमएसबीवाई के तहत कवर हो जाता है, तो बीमा कवर रुपये तक सीमित होगा। 2 लाख.
चतुर्थ. पीएमएसबीवाई के तहत दिए जाने वाले लाभ:
मृत्यु पर: किसी दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, नामांकित व्यक्ति को रुपये का मुआवजा मिलेगा। 2 लाख.
कुल और अपूरणीय हानि: यदि बीमाधारक को दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय हानि, दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि, या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के साथ एक आंख में दृष्टि की हानि का अनुभव होता है, तो वे इसके हकदार होंगे। रुपये का मुआवजा 2 लाख.
आंशिक हानि: एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि के मामले में, ग्राहक को रुपये का मुआवजा मिलेगा। 1 लाख.
. नामांकन प्रक्रिया:
पीएमएसबीवाई में नामांकन के लिए, व्यक्ति अपनी बैंक शाखाओं में जा सकते हैं या नामांकन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करके और आवश्यक विवरण प्रदान करके, आवेदक पीएमएसबीवाई में शामिल हो सकते हैं और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कवरेज और लाभों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करना है। किफायती प्रीमियम और लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके, पीएमएसबीवाई अपने नामांकित सदस्यों के लिए वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित करता है। पात्रता मानदंड, प्रीमियम भुगतान, कवरेज अवधि और लाभों को समझकर, व्यक्ति इस योजना में अपनी भागीदारी के संबंध में एक सूचित निर्णय ले सकते हैं।